जिला दण्डाधिकारी श्री सोमेश मिश्रा ने मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग भोपाल के निर्देशानुसार जिले में कोविड-19 (कोरोना वायरस) के बढते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए उसकी रोकथाम एवं संक्रमण से बचाव तथा जन सामान्य के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने के लिये कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2577/जे.सी./2021/झाबुआ दिनांक 15 अपै्रल 2021 द्वारा जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दिनांक 16 अपै्रल 2021 से 26 अपै्रल 2021 तक कोरोना कर्फ्यू /लॉकडाउन आदेश जारी किया गया है। दिनांक 21 अपै्रल 2021 को जिला आपदा प्रबंधन की बैठक में निर्णय अनुसार कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2665-2666/जे.सी./2021/झाबुआ, दिनांक 23 अपै्रल 2021 द्वारा जिले में दिनांक 26 अपै्रल 2021 से दिनांक 30 अपै्रल 2021 तक कोरोना कर्फ्यू (लॉकडाउन) लगाया गया है।
दिनांक 28 अपै्रल 2021 को जिला आपदा प्रबंधन की बैठक में प्राप्त सुझाव एवं लिए गये निर्णय अनुसार जिले में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए उसे नियंत्रित करने के साथ-साथ मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोकशांति व कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से झाबुआ जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दिनांक 10 मई 2021 प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन लगाया जाता है। पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में उल्लेखति निर्देशों के अतिरिक्त निम्न निर्देश जारी किये जाते है।
(1) जिले में विवाह कार्यक्रम 1 मई 2021 से 15 मई 2021 रात्रि 12 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। (2) होटल पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। (3) जिले में सरपंच, तड़वी, सचिव, कोटवार अपने-अपने ग्राम में विवाह की सूचना प्राप्त होने पर विवाह पर तत्काल रोक लगाने संबंधी कार्यवाही करेंगे तथा उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। (4) जिले में इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, प्लंबर को अपने कार्य हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144(1) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति इस संबंध में अपनी आपत्ति/आवेदन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (5) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकता है। इस आदेश का निर्वहन सामान्य जन एवं संबंधितों को व्यक्तिशः कराया जाना संभव नहीं है। एसी स्थिति में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 134 (2) के अंतर्गत समस्त समाचार पत्रों के माध्यम से जन सामान्य/संबंधितों को उक्त आदेश से अवगत कराया जाए। संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी इस आदेश से सामान्य जन एवं संबंधितों को अवगत कराएगें।
इस आदेश का उल्लघंन पाये जाने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188, 269, 270 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-51, 60 एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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