सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा कि कोरोना काल में क्या मतगणना कराना जरूरी है? क्या उसको स्थगित नहीं किया जा सकता? अगर दो-तीन हफ्ते टाल दिया गया तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से जारी किया गया दिशा-निर्देश भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी चुनाव आयोग से स्पष्टिकरण की मांग करते हुए पूछा, 'वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या आपने विचार किया है कि मतगणना को स्थगित किया जा सकता है? हर जगह संकट है। क्या आपके पास चिकित्सा सुविधाएं हैं, जांच उपलब्ध है?'
इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अगर 2 लाख से अधिक सीटों की काउंटिंग होगी और इसके लिए केवल 800 केंद्र हैं, तो आप प्रति केंद्र लगभग 800 सीटों की गिनती करेंगे। हर सीट पर कई उम्मीदवार होंगे। ऐसे में फिर आप काउंटिंग स्टेशन पर प्रति व्यक्ति 75 लोगों की सीमा को कैसे सुनिश्चित करेंगे। बता दें कि शनिवार को भारत में कोरोना वायरस के 4 लाख से अधिक नए केस सामने आए हैं और महज 24 घंटे में ही 3500 से अधिक लोगों की मौतें हुई हैं।
बता दें कि शुक्रवार को दायर इस याचिका में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान चुनाव ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वालों का हवाला दिया गया है और वोटों की गनती पर कोरोना की वजह से रोक लागने की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था।
काउंटिंग को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा जारी किये दिशा-निर्देश:
- प्रत्याशियों/अभिकर्ताओं द्वारा मतगणना प्रारम्भ होने के 48 घंटे पहले की आरटीपीसीआर या रैपिड एन्टीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट या कोविड- 19 वैक्सीनेशन कोर्स पूरा किए जाने की रिपोर्ट दिए जाने के बाद मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा मतगणना के दिन पल्स ऑक्सीमीटर से टेस्ट/थर्मामीटर से टेस्ट करने के बाद स्वस्थ पाए जाने पर मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
- प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर मतगणना के दिन मेडिकल हेल्थ डेस्क होगी जहां आवश्यक दवाईयों के साथ डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे।
- कोई भी व्यक्ति मास्क लगाकर परस्पर सामाजिक दूरी बनाते हुए ही मतगणना केन्द्र में प्रवेश करेगा।
- मतगणना प्रक्रिया के दौरान मतगणना केन्द्र के बाहर भीड़ एकत्र नहीं होने दी जाएगी।
- मतगणना केंद्र/हाल में सामाजिक दूरी, उपयुक्त वेन्टीलेशन, खिड़कियों और एक्जास्ट पंखों का प्रबन्ध राज्य आपदा प्रबन्ध के प्रोटोकाल के अनुसार होगा।
- मतगणना केन्द्रों को मतगणना प्रारम्भ होने से पहले, मतगणना के दौरान पाली परिवर्तन के समय और मतगणना समाप्ति पर सैनिटाइज किया जाएगा। मतपेटिकाओं और स्टील ट्रंक को भी सैनिटाइज किया जाएगा।
- मतगणना टेबिल की संख्या कोविड-19 की गाइड लाइन के दृष्टिगत रखी जाएगी।
- मतगणना हाल / कक्ष परिसर में प्रवेश के समय सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी।
- सैनिटाइजर साबुन और पानी की व्यवस्था होगी और सभी व्यक्तियों को अपना हाथ सैनिटाइज करना होगा।
- जिस व्यक्ति को कोविड-19 के लक्षण जैसे बुखार, जुकाम आदि हो, उसे मतगणना स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- विजय जुलूस प्रतिबन्धित रहेगा, कोई भी प्रत्याशी या समर्थक विजय जुलूस नहीं निकालेगा।
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