कालाबाजारी, मुनाफाखोरी करने वाले चार राशन दुकान संचालकों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज

जनता से धोखा करने वालों के विरुद्ध कलेक्टर ने की कठोर कार्रवाई


कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अविनाश लवानिया ने आम जनता के राशन की कालाबाजारी करने और मुनाफाखोरी करने पर कार्रवाई करते हुए 4 शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालकों के विरूद्ध जेल मे निरुद्ध रखने के आदेश जारी किए है। इसके साथ ही चारो दुकान संचालकों के विरुद्ध संबंधित थाने में एफ आई आर भी दर्ज की गई है।

भोपाल जिले में इस प्रकार की यह अभी तक की पहली कार्रवाई है।कलेक्टर भोपाल ने कठोर कार्रवाई करते हुए चोर बाजारी निवारण और अत्यावश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं का सार्वजनिक वितरण बनाये रखने के प्रतिकूल एवं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के विपरीत आचरण कर मुनाफा कमाने तथा इस अधिनियम के प्रावधानों को निष्फल करने की दृष्टि से किये जा रहे कृत्य पर चारो दुकान संचालक को जेल में निरूद्ध करने के आदेश पारित किये हैं।

प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति गुनगा द्वारा संचालित शा.उ.मू. दुकान पारदी दुकान कोड क्र . 2802108 के विक्रेता श्री विजेन्द्र पिता भुजवल सिंह निवासी पारदी तहसील बैरसिया जिला भोपाल एवं सहायक श्री आरिफ खां पिता नफीस खां निवासी बैरसिया तहसील बैरसिया जिला भोपाल के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

इसी प्रकार सेवा सहकारी समिति रतुआ रतनपुर द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान रतुआ रतनपुर दुकान कोड क्र . 2802004 के विक्रेता गंगाराम प्रजापति पिता घासीराम प्रजापति निवासी रतुआ रतनपुर तहसील बैरसिया जिला भोपाल के विरुद्ध पुलिस थाना गुनगा तहसील बैरसिया जिला भोपाल में दर्ज अपराध में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

सेवा सहकारी समिति कुठार द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान निपानियाजाट दुकान कोड क्र . 2801006 के विकेता देवेन्द्र सिंह जाट पिता श्री बलवंत सिंह निवासी निपानियाजाट तहसील हुजूर जिला भोपाल और सेवा सहकारी समिति कुठार द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान चंदेरी दुकान कोड क्रमांक 2801005 के विक्रेता सुरेश उपाध्याय पिता रामधार उपाध्याय निवासी 47. सूरज नगर भदभदा रोड भोपाल के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है इन सभी को जेल में निरुद्ध रखने के आदेश भी दिए है।

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