भोपाल कलेक्टर ने लागू की धारा 144, गणेशोत्सव और ताजिया को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइन; पंडाल साइज किया गया तय


इसी के ही साथ भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने तैराकी की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के लिए प्रैक्टिस के लिए स्विमिंग पूल खोलने का छूट दे दी है.

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल (Madhya Pradesh, Bhopal) सहित पूरे प्रदेश में फिलहाल कोरोना का संक्रमण कम हो चुका है, लेकिन सरकार संभावित तीसरी लहर (covid 19) को देखते हुए कोई भी गलती करना नहीं चाहती है. आने वाले दिनों में त्यौहारों की झड़ी लगने वाली है. ऐसे में एक बार फिर संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा रहेगा. उसी को देखते हुए भोपाल कलेक्टर (Bhopal Collector) ने त्योहारों के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. कलेक्टर ने शहर में धारा 144 लागू कर दी है. वहीं गणेशोत्सव और ताजियों के लिए ​नई गाइडलाइन जारी की गई है.

इसे पहले गृह विभाग ने भी त्योहार को लेकर गाइडलाइन जारी की है. जिसमें साफ कहा गया था कि गृह विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का उल्लंघन होने पर संबंधित जिले के कलेक्टर कार्रवाई करेंगे. और धारा 144 के तहत कार्रवाई कर सकेंगे.

छोटे पंडाल बनाने की इजाजत नहीं

गाइडलाइन के अनुसार जिस जगह पर पर्याप्त स्थान नहीं होगा वहां पंडाल लगाए जाने की इजाजत नहीं होगी. छोटे पंडालों को भी लगाए जाने की इजाजत नहीं दी गई है. गाइडलाइन के अनुसार पंडाल निर्माताओं को पंडाल का साइज 30 बाय 45 फीट रखना ही होगा. वहीं झांकियों, पंडालों और विसर्जन स्थल पर श्रद्धालु और आयोजक सभी को ही मास्क लगाना अनिर्वाय है. इसी के साथ गणेश मूर्ति और ताजियों के विसर्जन में अधिकतम 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे.

सांस्कृतिक कार्यक्रम, जुलूस निकालने की इजाजत नहीं

धार्मिक और सामाजिक जुलूस या चल समारोह नहीं निकाले जाएंगे. जहां झाकियां रखी गई हैं वहां किसी भी तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम, भंडारा, इत्यादि करने की इजाजत नहीं होगी. वहीं विजर्सन के लिए भी सामूहिक चल समारोह को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है. वहीं भोपाल में किसी भी स्थान पर गणेश जी की 6 फीट से ऊंची प्रतिमा नहीं स्थापित की जा सकेगी, इसके अलावा गणेश की प्रतिमा POP से नहीं बनी होनी चाहिए.

भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया वहीं आने वाले समय तैराकी की बहुत सी प्रतियोगिता हैं.जिसको ध्यान में रखते हुए प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के लिए प्रैक्टिस के लिए स्विमिंग पूल खोलने का छूट दे दी गई है.

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