भारत सरकार को राहत, ब्रिटिश कंपनी केयर्न ने बताया-कब तक वापस लिए जाएंगे मुकदमे


ब्रिटेन की केयर्न एनर्जी पीएलसी ने फ्रांस से लेकर अमेरिका में भारतीय संपत्तियों को जब्त करने से संबंधित मामलों को वापस लेने की घोषणा की है। भारत सरकार ने पिछली तारीख से कर कानून को समाप्त करने की घोषणा की है। इसके बाद केयर्न ने भारत की सरकार की एक अरब डॉलर की राशि वापस करने की पेशकश को स्वीकार कर लिया है।

कब तक खत्म होगा विवाद: केयर्न ने कहा है कि वह एक अरब डॉलर का रिफंड मिलने के एकाध दिन बाद ही मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करेगी। केयर्न के सीईओ साइमन थॉमसन ने ये जानकारी दी है। थॉमसन ने कहा, ‘‘हमारे प्रमुख शेयरधारक इस पेशकश को स्वीकार करने के पक्ष में हैं। पीछे के बारे में सोचने के बजाय हम आगे बढ़ने के पक्ष में हैं। हम ऐसी चीज पर टिके नहीं रहना चाहते जो सभी के लिए नकारात्मक हो।’’ थॉमसन ने कहा कि एक बार अंतिम निपटान के बाद हम कुछ ही दिन में सभी मामले वापस ले लेंगे। हम समाधान को तेजी से करना चाहते हैं। 

सरकार के फैसले की तारीफ: इसके साथ ही केयर्न ने 2012 की नीति को रद्द करने के सरकार के फैसले को साहसी करार दिया है। पिछले महीने एक कानून के जरिये 2012 की इस नीति को रद्द कर दिया गया। इस कानून के तहत आयकर विभाग को 50 साल तक पुराने ऐसे मामलों में पूंजीगत लाभ कर लगाने का अधिकार था जिसमें स्वामित्व में बदलाव तो विदेश में हुआ है, लेकिन कारोबारी परिसंपत्तियां भारत में ही हैं।

सरकार ने पिछले महीने नया कानून लागू करते हुए कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों मसलन वोडाफोन, फार्मास्युटिकल्स कंपनी सनोफी, केयर्न और साबमिलर आदि के खिलाफ 1.1 लाख करोड़ रुपये की कर मांग को छोड़ने का फैसला किया था।

यदि ये कंपनियां भारत के खिलाफ मामलों को वापस लेने पर सहमत हो जाती हैं, तो रद्द कर प्रावधान के तहत इनसे जुटाए गए 8,100 करोड़ रुपये वापस कर दिए जाएंगे। इनमें ब्याज और जुर्माना शामिल है। इनमें से 7,900 करोड़ रुपये अकेले केयर्न के बकाया हैं।

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