मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम और दि्तीय चरण के लिए नामांकन शुरू हो गया है. इसमें उम्मीदवारों को अपने
नामांकनपत्र के साथ यह शपथपत्र देना कि उसके ऊपर कोई शुल्क बकाया नहीं है, जिसमें विभिन्न तरह के टैक्स के साथ बिजली बिल का नोड्यूज जरूरी है अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे अन्य टैक्स के साथ ही बिजली बिल भरना होगा. अगर बिल भरने का प्रमाणपत्र शामिल नहीं किया तो उसे निरस्त किया जाएगा.
बता दें मध्य प्रदेश के त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान अगले साल तीन चरणों में 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी को होने हैं और भोपाल निवासी मनमोहन
नायर तथा गाडरवाडा निवासी संदीप पटेल सहित अन्य पांच ने याचिकाएं दायर कर इन चुनावों को अदालत में चुनौती दी थी.
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक, मध्य प्रदेश में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन फार्म के साथ एमपी बिजली वितरण कंपनी की नोड्यूज (NOC)भी
जमा करना होगा. यह सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवारों के लिए जरूरी है. अगर उम्मीदवार ऐसे निर्देर्शों का पालन नहीं करता है तो चुनाव फार्म रद्द कर दिया जाएगा.
बता दें कि मध्य प्रदेश की त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान अगले साल तीन चरणों में 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी को होने हैं.
सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज 13 दिसंबर को सुनवाई होगी. मध्यप्रदेश की पंचायत चुनाव में रोटेशन का पालन न करने वाली याचिका की सुनवाई होगी. एमपी हाईकोर्ट के चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार करने पर कांग्रेस ने देश की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जनवरी-फरवरी में होने वाले पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से किया इनकार
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने बीते 9 दिसंबर को प्रदेश में अगले साल जनवरी-फरवरी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर अंतरिम रोक लगाने वाली याचिकाओं को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया था. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ तथा न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की पीठ ने इसके अलावा राज्य सरकार को नोटिस जारी कर याचिककर्ताओं द्वारा उठाये गए सवालों पर चार सप्ताह में जवाब मांगा है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को निर्धारित की है. प्रदेश की त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान अगले साल तीन चरणों में 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी को होने हैं और भोपाल निवासी मनमोहन नायर तथा गाडरवाडा निवासी संदीप पटैल सहित अन्य पांच ने याचिकाएं दायर कर इन चुनावों को अदालत में चुनौती दी थी.
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