कलेक्टर गाइडलाइन की राज्य सरकार ने समय-सीमा 30 जून तक बढ़ाई

 

कलेक्टर गाइडलाइन की राज्य सरकार ने समय-सीमा 30 जून तक बढ़ाई
जमीन, भवन के बाजार मूल्य को तय करने वाली प्रभावी गाइड लाइन की समय सीमा आगे बढ़ाई गई,वाणिज्यिक कर विभाग ने जारी किए आदेश

राज्य शासन के निर्देश पर जमीन, भवन के बाजार मूल्य को तय करने वाली कलेक्टर गाइडलाइन की राज्य सरकार ने समय-सीमा  अब 30 जून 2021  तक बढ़ा दी है।
   महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा जारी आदेश अनुसार रजिस्ट्री के लिए मध्यप्रदेश बाजार मूल्य  मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कलेक्टर की प्रभावी गाइड लाइन  पंजीयन की अवधि अब  30 जून तक बढ़ाई गई है। अर्थात वर्ष 2020- 21 की प्रभावी बाजार मूल्य गाइडलाइन 30 जून 2021 तक की अवधि के लिए  कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रभावशील की गई है।
   उल्लेखनीय है कि रजिस्ट्री के लिए पूर्व में यह तिथि 30 अप्रैल नियत की गई थी।

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