पात्र हितग्राहियों को अप्रैल एवं मई दो माह का एक साथ राशन वितरण होगा

 पात्र हितग्राहियों को अप्रैल एवं मई दो माह का एक साथ राशन वितरण होगा

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सीहोर | 18-अप्रैल-2021


  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में शामिल पात्र परिवारों हेतु शासन ने माह अप्रैल एवं मई 2021 का एक मुश्त खाद्यान, शक्कर, नमक का आवंटन जारी किया गया है। माह अप्रैल एवं मई का खाद्यान, शक्कर एवं नमक का वितरण परिवार को एक मुश्त अप्रैल माह में किया जायेगा। जिन पात्र परिवारों द्वारा माह अप्रैल 2021 की सामग्री प्राप्त की जा चुकी है। उन परिवारों को माह मई 2021 की सामग्री का वितरण अप्रैल 2021 में ही किया जायेगा।

सभी उचित मूल्य की दुकानों पर दो माह अप्रैल एवं मई की एक मुश्त सामग्री वितरण की सूचना भी प्रदर्शित करनी होगी। सभी दुकानदार विक्रेता एवं प्रबंधकों को इसका व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ सामग्री वितरण के दौरान कोविड-19 की गाईड लाईन का भी पूर्ण रूप से पालन करने के निर्देश दिए है। निर्देशों की अवहेलना करने पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति एवं सहकारी भण्ड़ार के प्रबंधक एवं विक्रेताओं के विरूद्ध मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जायेगी।

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