एक आम आदमी कितना सोना अपने घर में रख सकता है, जानें क्या कहते हैं इनकम टैक्स के नियम


सोने में इनवेस्टमेंट आज भी एक बेहतर विकल्प के तौर पर देखा जाता है। लेकिन एक निश्चित सीमा से अधिक सोना खरीदने पर आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) की गाइडलाइन के अनुसार एक तय सीमा से अधिक सोना नहीं खरीदना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार अगर आप सोना खरीदते हैं तो जरूरी है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न में इसकी जानकारी दें। 

एसएजी इन्फोटेक के एमडी अमित गुप्ता बताते हैं, 'इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के अनुसार एक विवाहित महिला 500 ग्राम सोना बिना इनवाइस के रख सकती हैं। वहीं एक एक पुरुष 100 ग्राम और एक अविवाहित महिला 250 ग्राम सोना बिना इनवाइस के रख सकती हैं ।'


आम भारतीयों में सोने को लेकर एक आम धारणा है कि वह असीमित सोना खरीद सकते हैं। सेबी ने 2016 में इसको लेकर कानून बनाया था जिसमें स्पष्ट किया गया था कि सोने का मतलब सभी प्रकार के सोने से है चाहे वह सिक्के के रुप में ही क्यों ना हो। 

टैक्स और इनवेस्टमेंट एक्सपर्ट जितेन्द्र सोलंकी कहते हैं, 'भारत में लोगों को अपने पूर्वजों और रिश्तेदारों से बिना इनवाइस के सोना मिलता है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि ऐसे सोने का मूल्यांकन कर आइटीआर में उसकी जानकारी दें।' सोलंकी बताते हैं कि इनवाइस के साथ सोना रखना कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन इसकी जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त देनी चाहिए। 

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