जिले दंडाधिकारी और कलेक्टर श्री लवानिया ने धारा 144 में आदेश जारी किए
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला भोपाल श्री अविनाश लवानिया ने भोपाल जिले की राजस्व सीमा में कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू को 10 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है।
कलेक्टर ने नगर निगम, भोपाल और बैरसिया नगर पालिका सीमा में कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने, जन स्वास्थ्य की रक्षा और संक्रमण की गति को रोकने के लिए कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाते हुए 03 मई 2021 को प्रात : 06.00 बजे से 10 मई 2021 को प्रातः 06.00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू किये जाने के आदेश जारी किये है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा । इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरुद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी
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