केरोना कर्फ्यू की अवधि 24 मई तक बढ़ाई

 केरोना कर्फ्यू की अवधि 24 मई तक बढ़ाई

प्रतिबंधात्मक आदेश जारी


जिला दण्डाधिकारी आलोक कुमार सिंह ने जिला आपदा प्रबंधन समिति में लिए गये निर्णय अनुसार धार जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धार जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में ‘‘कोरोना कर्फ्यू’’ की अवधि बढ़ाई जाने हेतु जारी आदेश दिनांक से 24 मई की प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है तथा किराना राशन सामग्री व कृषि कार्य हेतु खाद-बीज एवं अन्य कृषि संबंधी सामग्री के विक्रय की व्यवस्था दुकानदारों द्वारा होम डिलेवरी के माध्यम से की जा सकेगी। चूंकि यह आदेश जन साधारण की सुविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है। इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व सभी संबंधित पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट दे सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा। इसके सम्बन्ध में शेष आदेश एवं उसमें समय-समय पर दी गई छूट पूर्ववत् लागू रहेगी। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जायेगा। पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश की शेष शर्ते, दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे। यह आदेश 13 मई को जारी किया गया है।

Post a Comment

0 Comments