24 मई तक भोपाल में जनता कर्फ्यू रहेगा |
कलेक्टर श्री लवानिया ने जारी किए आदेश |
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला भोपाल श्री अविनाश लवानिया ने भोपाल में कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाते हुए 17 मई को प्रातः 06.00 बजे से 24 मई 2021 को प्रातः 06.00 बजे तक जारी रखने के आदेश दिये हैं ।
जिला दंडाधिकारी श्री अविनाश लवानिया ने धारा 144 के अंतर्गत संशोधित आदेश जारी करते हुए भोपाल जिले की राजस्व सीमा में कोरोना कर्फ्यू को 24 मई तक बढ़ा दिया है। शेष सभी प्रतिबंधात्मक आदेश पूर्ववत जारी रहेंगे। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता के संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा । इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
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