पीएम एफएमई के तहत आवेदन 31 तक
सहायक संचालक उद्यान द्वारा जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना (पीएम एफएमई स्कीम) के दिशा निर्देशानुसार जिला स्तर पर लाभार्थियों को हैण्ड होल्डिंग सहायता उपलब्ध कराने के लिये रिर्सोस पर्सन फेसिलेटर चयन के लिए 31 मई 2021 मई तक कार्यालय सहायक संचालक उद्यान में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। रिसोर्स पर्सन हेतु पात्रता निर्धारित की गई है।
जिला रिसोर्स पर्सन हेतु योग्यता- पहली प्राथमिकता उन आवेदकों को दी जायेगी जिनके पास खाद्य प्रौद्योगिकी फूड टेक्नोलॉजी में डिग्री डिप्लोमा के साथ कार्य करने का अनुभव होगा। दूसरी प्राथमिकता उन आवेदकों को दी जायेगी जिनके पास बिना कार्य के अनुभव के खाद्य प्रौद्योगिकी फूड टेक्नोलॉजी में डिग्री डिप्लोमा हो। तीसरी प्राथमिकता उन आवेदकों को दी जावेगी जिनके पास कृषि में डिग्री एवं खाद्य प्रौद्योगिकी फूड टेक्नोलॉजी तथा डीपीआर बनाने का अनुभव हो।
रिसोर्स पर्सन के कार्य- रिसोर्स पर्सन एकल उद्योगों एवं समूहों को डीपीआर तैयार करने, बैंक ऋण लेने, एफएसएसआई के खाद्य मानकों, उद्योग आधार, जीएसटी आदि सहित आवश्यक पंजीकरण एवं लाईसेंस प्राप्त करने में सहायता जैसी हैंड होल्डिंग सेवाएं प्रदान करेंगे। प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध कराई गई सहायता के आधार पर रिर्सोस पर्सन का भुगतान, बैंक से ऋण की स्वी कृति के 20000 रूपये की दर से भुगतान किया जाएगा। 50 प्रतिशत का भुगतान बैंक ऋण का स्वीकृति के पश्चात किया जाएगा और शेष 50 प्रतिशत का भुगतान उद्योग को जीएसटी एवं उद्योग आधार पंजीकरण प्राप्त होने तथा एफएसएसएआई मानकों के अनुपालन परियोजना के इम्लीकों मैंटेशन तथा ट्रेनिंग प्रदान करने के पश्चात किया जाएगा।
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