मई माह में विवाह कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे

 मई माह में विवाह कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे


कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अविनाश लवानिया ने जिले में कोरोना कर्फ्यू की अवधि 17 मई तक बढ़ाने के साथ ही विवाह कार्यक्रम सम्बन्धी अनुमति को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं।उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए सम्पूर्ण प्रदेश में मई माह में विवाह समारोह प्रतिबंधित किये है।

कलेक्टर श्री लवानिया ने आमजनों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर शादी-विवाह सहित सभी सामाजिक कार्यक्रमों को मई माह के लिए स्थगित करें, मृत्यु भोज आदि सीमित व्यक्तियों की उपस्थिति में किया जाए।

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