बुधवार को साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग ने बचाव पक्ष व सरकारी पक्ष के तर्क सुनने के बाद कहा कि वे अपना फैसला गुरुवार को सुनाएंगे।बचाव पक्ष ने तर्क रखा कि पुलिस ने उनके मुवक्किल के खिलाफ गलत तरीके से मामला दर्ज किया है जबकि उसने किसी भी उपकरण की कालाबाजारी नहीं की बल्कि कानून के तहत ही उसे मंगवाकर बेचा जा रहा है।
आपको बता दें कि नवनीत कालरा के स्वामित्व वाले नेगे एंड जू बार से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बरामदगी की गई। 6 मई को हुई इस छापेमारी में पुलिस ने यहां से 419 कंसंट्रेटर बरामद कर चार लोगों को गिरफ्तार किया था। तभी से कालरा फरार है। अगले दिन कालरा के खान चाचा रेस्तरां पर भी छापेमारी कर पुलिस ने यहां से 96 और कंसंट्रेटर बरामद किए थे।
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