पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 188, 307, 353 के तहत दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि रविवार को किसानों और पुलिस के बीच हुई झड़प में पांच महिला अधिकारियों सहित 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। पुलिस ने किसानों के उस समूह को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और बल प्रयोग किया, जिन्होंने उस स्थान की ओर मार्च करने की कोशिश की, जहां मुख्यमंत्री खट्टर 16 मई को कोविड अस्पताल का उद्घाटन करने गए थे।
बड़ी संख्या में किसान केंद्र के नए कृषि कानूनों का गत वर्ष नवंबर माह से विरोध कर रहे हैं और इसके तहत राज्य में भाजपा-जजपा नेताओं के सार्वजनिक कार्यक्रमों का विरोध कर रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने एक बयान में प्रदर्शनकारियों पर कथित हमले की निंदा की थी।


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