शासकीय/निजी अस्पताल हेतु अटेण्डेंट संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी

शासकीय/निजी अस्पताल हेतु अटेण्डेंट संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी


कोविड-19 से संक्रमित अस्पताल में भर्ती मरीजों के एकाकीपन व उसके कारण उत्पन्न तनाव को कम करने के साथ ही अटेण्डेंट के कारण संक्रमण की संभावना तथा वार्ड में सुचारू व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए बुरहानपुर जिले के समस्त शासकीय/निजी अस्पताल के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने निम्न निर्देश जारी किये है।

1. कोविड संक्रमित मरीज के साथ उसके परिवार/रिश्तेदार में से एक परिजन को अटेण्डेंट के रूप में कोविड संक्रमण से बचाव के निर्धारित सुरक्षात्मक उपाय अपनाते हुए साथ रहने की अनुमति दी जाये। 

2. संक्रमित मरीज के साथ रहने वाले अटेण्डेंट का संपूर्ण ब्यौरा यथा नाम, घर का पता व दूरभाष नंबर आदि अस्पताल प्रशासन द्वारा रखते हुए अटेण्डेंट को पास जारी किया जाये।

3. संक्रमित मरीज के साथ रहने वाले अटेण्डेंट को आवश्यकतानुसार दवाई व किट अस्पताल में ही उपलब्ध करायी जाये।

4. संक्रमित मरीज के डिस्चार्ज/मृत्यु होने पर अटेण्डेंट को आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा।

5. संक्रमित मरीज के अटेण्डेंट को उनके स्वास्थ्य के बचाव हेतु डॉक्टर की सलाह पर प्रोफाइल लेक्टीक ट्रीटमेंट जैसें-हाईड्रोक्सीक्लोरोक्विन/मल्टी विटामिन/विटामिन सी इत्यादि दवाई से उपचार की सलाह दी जाती है।

6. संक्रमित मरीज के पास अटेण्डेंट के रूप में परिवार/रिश्तेदार में से एक ही परिजन को साथ रहने की अनुमति प्रदान की जाये। इस प्रकार अत्यंत आवश्यक होने पर यदि एक से अधिक अटेण्डेंट के पास दिये जाए तो उनसे साथ रहने के समय का अंकन भी किया जाये।

7. मरीजों को अटेण्डर के रूप में यथासंभव 45 वर्ष से कम उम्र के वे व्यक्ति जिन्हें ब्लड प्रेशर अथवा डायबिटीज की बीमारी ना हो तथा वे व्यक्ति जिन्हें कोरोना वायरस का टीका लगाया जा चुका है उन्हें अटेण्डर के रूप में प्राथमिकता दी जाये।

8. मरीजों के अटेण्डर को रहने के लिए सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल सरस्वती नगर बुरहानपुर संपर्क नंबर 95750-05799 में निःशुल्क व्यवस्था की गयी है। इस व्यवस्था का उपयोग किया जा सकता है।

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