छूटे हुए गरीब परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए जारी होगी अस्थायी पात्रता पर्ची
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के कारण कोरोना कर्फ्यू अवधि में गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पात्रता पर्ची विहीन/छूटे हुए गरीब परिवारों को खाद्यान्न वितरण के निर्देश दिए गए हैं। तदानुसार छूटे हुए गरीब परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु हितग्राहियों के सत्यापन एवं अस्थायी पात्रता पर्ची जारी करने की व्यवस्था की गई है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत निर्धारित 24 श्रेणियों के पात्रता संबंधी दस्तावेज उपलब्ध न होने पर हितग्राही द्वारा संबंधित श्रेणी में होने का आवेदन सह-घोषणा-पत्र स्थानीय निकाय में प्रस्तुत करना होगा। स्थानीय निकाय द्वारा आवेदन सह-घोषणा-पत्र के पर्याप्त प्रिंट/छायाप्रति पंचायत एवं वार्ड कार्यालय में उपलब्ध कराए जाएंगे।
स्थानीय निकाय में प्राप्त आवेदन सह-घोषणा-पत्र की पंजी संधारित की जाए, जिसमें आवेदक के विवरण की प्रविष्टि की जाए। हितग्राही को आवेदन की पावती आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी
परिवार की समग्र आईडी होना अनिवार्य है। यदि परिवार की समग्र आईडी जारी नहीं हुई है तो तत्समय ही स्थानीय निकाय द्वारा समग्र परिवार की आईडी निर्मित की जाएगी।
नवीन आवेदक परिवार के सदस्यों के आधार नंबर उपलब्ध कराने की अनिवार्यता नहीं है। परिवार के जिन सदस्यों के आधार नंबर उपलब्ध हो, उनकी प्रविष्टि पोर्टल पर की जाएगी।
स्थानीय निकाय हितग्राही से प्राप्त आवेदन का निर्धारित बिंदुओं पर सत्यापन करेगा तथा आपदा खाद्यान्न राहत श्रेणी अंतर्गत परिवार के सत्यापन उपरांत अस्थायी पात्रता पर्ची जारी की जाएगी। उक्त अस्थायी पात्रता पर्ची तीन माह तक के लिए वैध होगी।
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