सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हरियाणा सरकार और अन्य संबंधित अधिकारियों को हरियाणा के अरावली वन क्षेत्र के खोरी गांव में अवैध रूप से बनाए गए लगभग 10,000 घरों को हटाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने अपने आदेश में फरीदाबाद, हरियाणा के नगर निगम और संबंधित पुलिस (फरीदाबाद) को छह सप्ताह के भीतर बेदखली का आदेश सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इन अवैध निर्माणों की बेदखली पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा, "भूमि हथियाने वाले कानून के शासन की शरण नहीं ले सकते।"
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