अनुविभागीय अधिकारी बैरसिया के आदेश पर अनियमितता पाए जाने पर दो राशन दुकानों के लायसेंस निलंबित

अनुविभागीय अधिकारी बैरसिया के आदेश पर अनियमितता पाए जाने पर दो राशन दुकानों के लायसेंस निलंबित


अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैरसिया भोपाल ने राशन वितरण दुकानों में जाँच के दौरान स्टॉक लिमिट राशन वितरण, अनियमितता और अन्य निर्देशों के पालन में लापरवाही पाये जाने पर शासकीय उचित मूल्य की दो दुकानों को निलंबित कर दिया है। सहायक आपूर्ति अधिकारी द्वारा सेवा सहकारी समिति रतुआरतनपुर द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकान रतुआ रतनपुर दुकान कोड क्रं. 2802004 एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति गुनगा द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान पारदी दुकान कोड क्रं. 2802108 बैरसिया भोपाल की दो दुकानों को खाद्य अमले द्वारा जाँच की गई जांच गेहूं, चावल, बाजरा और केरोसिन के स्टॉक में अनियमितता होना पाया गया है उक्त दोनों दुकानों को निलंबित कर दिया गया है।

 भोपाल जिले के बैरसिया में सेवा सहकारी समिति रतुआरतनपुर रतुआ रतनपुर दुकान कोड क्रं. 2802004 एवं प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति गुनगा पारदी दुकान कोड क्रं. 2802108 की जाँच की गई। भौतिक सत्यापन करने पर दुकान में अपेक्षित स्टॉक से मई का गेहूं 69.53 क्विंटल कम, चावल पीएच 14.25 क्विंटल अधिक एवं केरोसीन 42 लीटर स्टॉक में अधिक पाया गया। हितग्राही को विक्रेता द्वारा 1 माह का ही राशन प्रदान किया गया है। इसी प्रकार दुकान संचालक ने 2 से 3 माह से राशन वितरण नहीं किया गया। जबकि पोर्टल पर जाँच करने पर विक्रेता/सहायक द्वारा मई 21 तक वितरण किया जाना दर्ज पाया गया जो अनियमितता है। उक्त अनियमितता के कारण उचित मूल्य दुकान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर संचालनकर्ता को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।  

 उक्त शासकीय मूल्य दुकान आगामी आदेश तक प्राथमिक वनोपज समिति गुनगा द्वारा दुकान कोड क्रं. 2802004 रतुआ रतनपुर का संचालन ग्राम पंचायत मुख्यालय रतुआ रतनपुर एवं उपभोक्ता/कार्डधारियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए शा.उ.मू.दुकान गुनगा पारदी दुकान कोड क्रं. 2802108 के कार्डधारियों को अदिबी महिला बहुद्देशीय समिति हर्राखेड़ा द्वारा पारदी का संचालन ग्राम पंचायत मुख्यालय पारदी से किया जाएगा।

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