एसडीएम श्री राजेश मेहता ने तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है।

मूंग फसल के आच्छादेन क्षेत्र में त्रुटि करने वाले पटवारी को बासौदा एसडीएम श्री राजेश मेहता ने तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है।


एसडीएम श्री मेहता के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि अनुविभाग बासौदा के हल्का नम्बरर 59 मूडरा बासौदा को मूंग पंजीयन 2021-22 के दौरान कृषक द्वारा मूंग की फसल ना बोए जाने के बावजूद मूंग बुआई का प्रमाण पत्र तैयार कर कृषक को अनुशंसित रूप से लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया है।

पटवारी का उक्त कृत्य शासकीय सेवा के अनुपयुक्त होने पर कदाचरण की श्रेणी में आने के फलस्वरूप पटवारी श्री शैलेन्द्र साध्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है। रिक्त पटवारी हल्का मूडरा बासौदा का प्रभार अग्रिम आदेश तक नजदीकी पटवारी श्री विवेक झा को सौंपा गया है। निलंबन अवधि में श्री साध्य का मुख्यालय तहसील कार्यालय बासौदा नियत किय गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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