सरोजिनी नायडू शासकीय कालेज में लीगल एड क्लीनिक प्रारंभ

सरोजिनी नायडू शासकीय कालेज में लीगल एड क्लीनिक प्रारंभ


उच्च न्यायालय की न्यायाधीश श्रीमती नंदिता दुबे ने मंगलवार को सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, भोपाल में स्थापित लीगल एड क्लीनिक का ई - उद्घाटन किया। उन्होंने लीगल एड क्लीनिक के शुभारंभ को छात्राओं के लिये अति महत्वपूर्ण एवं लाभकारी बताते हुए क्लीनिक से अधिक से अधिक लाभ उठाने का आव्हान किया।

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक मुख्य न्यायाधीश श्री मोहम्मद रफीक एवं कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव की प्रेरणा से लीगल एड क्लीनिक में जरूरतमंद व्यक्तियों को विधिक सहायता एवं विधिक सलाह प्रदान की जाती है। 


उद्घाटन कार्यक्रम में श्रीमती गिरिबाला सिंह सदस्य सचिव , मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा लीगल एड क्लीनिक में संचालित की जाने वाली गतिविधियों के बारे में बताया गया। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल श्री एस.पी.एस. बुन्देला ने लीगल एड क्लीनिक के उद्देश्यों पर चर्चा की और महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. प्रतिभा सिंह, द्वारा लीगल एड क्लीनिक की स्थापना से महाविद्यालय को होने वाले लाभों के बारे में विस्तार से बताया। 

लीगल एड क्लीनिक की स्थापना नालसा विश्वविद्यालय, विधि महाविद्यालय एवं अन्य संस्थानों में विधिक सहायता क्लीनिक योजना, 2013 के अंतर्गत की गई है। जिसके माध्यम से समाज के विभिन्न स्तरों से आने वाली अध्ययनरत छात्राओं को वर्तमान परिवेश में आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु महाविद्यालय परिसर में ही विधिक सहायता एवं विधिक सलाह उपलब्ध कराई जायेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल द्वारा विधि छात्राओं में से प्रशिक्षित पैरालीगल वालेंटियर्स को विधिक सहायता एवं विधिक सलाह हेतु नियुक्त किया जाएगा। कन्या महाविद्यालय में लीगल एड क्लीनिक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य छात्राओं के मध्य क्लीनिकल लीगल स्किल का विकास करना तथा छात्राओं को सामुदायिक सेवा हेतु प्रेरित करना भी है। लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से छात्राएं जरूरतमंद और गरीबों को विधिक सहायता संबंधी मदद कर न्याय दान की प्रकिया में सहभागिता सुनिश्चित कर सकेंगी।

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