एक और बैंक का लाइसेंस रद्द, ग्राहकों की जमा रकम पर RBI ने बताई ये बात


ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने ये कार्रवाई गोवा स्थित मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर की है। इसका कारण बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है।

क्या है वजह: केंद्रीय बैंक ने कहा कि मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है। साथ ही वह बैंक नियमन कानून, 1949 के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रही है। आरबीआई के मुताबिक गोवा के ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज से भी बैंक को बंद करने और उसके लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

डिपॉजिटर्स के पैसे का क्या होगा: रिजर्व बैंक ने कहा कि लगभग 99 फीसदी डिपॉजिटर्स  की जमा राशि बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से प्राप्त हो जाएगी। बैंक का डिपॉजिटर  पांच लाख रुपए तक की अपनी जमाराशि का बीमा दावा हासिल करने का हकदार होगा। अगर रकम इससे ज्यादा है, तब भी डिपॉजिटर को 5 लाख तक की ही बीमा मिलेगी।

बता दें कि हाल ही में सरकार ने ग्राहकों को 90 दिन के भीतर बीमा की रकम देने को मंजूरी दी है। इस बदलाव के बाद उन डिपॉजिटर्स को राहत मिलेगी, जिनकी रकम किसी न किसी वजह से बंद या लाइसेंस रद्द किए गए बैंकों में फंस जाती है।

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