इम्प्लाॅयज प्रोविडेंट फंड में निवेश करने वालों के लिए बड़ी अपडेट है। EPFO ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अगर आप इन नियमों को नहीं मानेंगे तो अगले महीने से आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। नए नियमों के अनुसार अब EPF खातों को आधार से लिंक करना अनिवार्य हो गया है। अगर आप 31 अगस्त तक अपने अकाउंट को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपके खाते में पैसा नहीं आएगा।
ईपीएफओ ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत आधार लिंक का फैसला लिया था। इस नियम के तहत सभी अकाउंट होल्डर्स का यूएएन भी आधार वेरिफाइड होना आवश्यक है। ऐसे में आप ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले अपने अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कर लें और यूएएन को भी आधार वेरिफाइड कर लें, ताकि आपको खाते में कंपनी की ओर से जमा होने वाले पैसे में कोई दिक्कत ना हो। आइए जानें पीएफ खाते से आधार लिंक करने का तरीका..
-सबसे पहले आप EPFO पोर्टल epfindia.gov.in पर जाएं और दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें..
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