मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना में हितग्राही महिला को मिलती है 16 हजार रूपए की राशि

मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना में हितग्राही महिला को मिलती है 16 हजार रूपए की राशि


मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत हितग्राही महिला को प्रथम किश्त में 4 हजार तथा द्वित्तीय किश्त में 12 हजार इस प्रकार की कुल 16 हजार रूपए की सहायता राषि प्रदाय किए जाने का प्रावधान है। प्रथम गर्भावसथा की दषा में प्रथम किश्त की राशि में से केवल एक हजार रूपए प्रदान किए जाएंगे, शेष राशि रूपए तीन हजार रूपये का भुगतान मातृ वंदना योजना के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना की पात्रता के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक उम्र की गर्भवती महिला एवं प्रसूताएं, संबंधित महिला अथवा उसका पति असंगठित कर्मकार मंडल अथवा मप्र भवन संनिर्माण कर्मकार मण्डल अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए यह पंजीयन की जांच एनआईसी द्वारा प्रदान की गई वेब सर्विस के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर सत्यापित की जाएगी। 

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुधीर कुमार डेहरिया ने जानकारी दी कि गर्भावथा के दौरान निर्धारित अवधि में अंतिम तिमाही तक चिकित्सक एएनएम द्वारा प्रसव पूर्व जांच कराने पर 4 हजार रूपये की राशि हितग्राही महिला के खाते में प्राप्त होती है। उन्होंने बताया कि प्रथम गर्भावथा जांच गर्भावसथा के प्रथम 12 सप्ताह की अवधि तक, द्वित्तीय गर्भावसथा जांच गर्भावसथा के 13 से 25 सप्ताह के मध्य, तृतीय गर्भावसथा जांच 26 से 33 सप्ताह चतुर्थ गर्भावसथा जांच 34 सप्ताह की अवधि तक की जांच जरूरी है। वहीं द्वित्तीय किश्त 12 हजार रूपए के लिए सभी शासकीय चिकित्सालय तथा जननी शिशु सुरक्षा योजना के अंतर्गत अनुबंधित मिशन एवं ट्रस्ट द्वारा संचालित चिकित्सालयों में प्रसव होने पर व नवजात शिशु का चिकित्सालय में जन्म होने के उपरांत पंजीयन कराने, शीघ्र मां का दूध पिलाने तथा शिशु को 0 डोज बीसीजी, ओपीवी व एचबीवी टीकाकरण कराने पर ही द्वित्तीय किश्त में 12 हजार रूपए की राशि प्राप्त होगी।

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