कलेक्टर श्री लवानिया के निर्देश पर गैस सिलेण्डर के अवैध व्यापार करने वालों पर एफआईआर दर्ज

कलेक्टर श्री लवानिया के निर्देश पर गैस सिलेण्डर के अवैध व्यापार करने वालों पर एफआईआर दर्ज


कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया के निर्देश पर बैरसिया और भोपाल में गैस सिलेण्डर का बिना अनुमति अवैध व्यवसाय करने पर एफआईआर दर्ज की गई है। बिना किसी वैध अनुमति के गैस सिलेण्डर का भंडारण और व्यापार किया जा रहा था। 10 सितम्बर 2020 को बैरसिया में एसडीएम श्री राजीव नंदन श्रीवास्तव के नेतृत्व में छापामार कार्रवाई की गई थी। जिसमें 36 कमर्शियल तथा घरेलू सिलेंडर बिना विस्फोटक अनुमति और बिना वैध दस्तावेज के जब्त किए। 100 किलोग्राम से अधिक गैस संगहित करने पर विस्फोटक अनुज्ञप्ति किन्तु नहीं पाई गई।

 उक्त दुकानों पर छापामार कार्यवाही कर सामग्री जप्ती की गई थी। श्री राधे भारत गैस एजेंसी की मूल दुकान बैरसिया में दर्शाए गए पते 13,होटल वाली लाइन बस स्टैंड सुलभ कांप्लेक्स पर नहीं पाई गई गैस प्रदाय वितरण विनियमन आदेश 2000 के अंतर्गत तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होने से बैरसिया मोहन सिंह कुशवाह और भारत गैस एजेंसी संचालक राजेन्द्र सिंह ठाकुर निशातपुरा भोपाल के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। 

 दुकान पर राधे भारत गैस एजेंसी का बोर्ड लगी हुई इनवर्टर तथा बैटरी की दुकान बैरसिया जिला भोपाल पर आकाश बैटरी की फर्म से प्रोपराइटर श्री मोहन सिंह कुशवाह की उपस्थिति में, 19 भरे कमर्शियल 19. किलोग्राम गैस क्षमता सिलेंडर प्रति कमर्शियल सिलेंडर 13 भारत के खाली कमर्शियल दो इंडेन के खाली कमर्शियल एक इंडियन का डोमेस्टिक, एक भारत का 5 किलोग्राम का सिलेंडर जप्त किया , जप्त सामग्री की कीमत 93638 रुपए हैं प्रोपराइटर से पूछताछ में किसी भी गैस कंपनी से गैस विक्रय का अनुबंध नहीं पाया गया ना ही विस्फोट अनुमति पाई गई। श्री मोहन सिंह कुशवाहा द्वारा बताया कि राधे भारत गैस एजेंसी संचालक श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर कमर्शियल सिलेंडर मेरे यहां भेजे जाते हैं इन सिलेण्डरों को 3000 प्रति माह का मेहताना लेकर होटल और रेस्टोरेंट की दुकानों पर भी बेचता हूँ।

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