प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत उद्योग

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत उद्योग - सेवा संबंधी कार्य के लिये जिले के शिक्षित बेरोजगारों से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित


जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जिले के शिक्षित बेरोजगारों को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत उद्योग/सेवा संबंधी कार्य के लिये ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। जिले के इच्छुक व पात्र शिक्षित बेरोजगार विभागीय पोर्टल की वेबसाईट https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/pmegphome/index.jsp पर एम.पी ऑनलॉईन के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगारों को उद्योग के लिये अधिकतम 25 लाख रूपये और सेवा कार्य के लिये अधिकतम 10 लाख रूपये की ऋण राशि उपलब्ध कराई जायेगी जिसमें शासन द्वारा क्षेत्र एवं जाति वर्ग के आधार पर 15 प्रतिशत और 35 प्रतिशत तक अनुदान राशि देय होगी। इस योजना के अंतर्गत प्रतिबंधित गतिविधियों व्यवसाय, कृषि, पशुपालन, परिवहन, तम्बाकू, मांस, शराब आदि से संबंधित कार्यकलापों के लिये ऋण उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस का लाभ प्राप्त करने के लिये हितग्राही की आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहये और उसकी शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। आवेदक को अपने आवेदन के साथ आधार कार्ड, पेन कार्ड, कोटेशन, मूल निवासी, 2 लाख रूपये से अधिक के ऋण के लिये चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट की प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फोटो और अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना होगा। अधिक जानकारी के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से संपर्क किया जा सकता है।

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