कलेक्टर श्री लवानिया और डीआईजी श्री वली ने विसर्जन घाटों का निरीक्षण किया

कलेक्टर श्री लवानिया और डीआईजी श्री वली ने विसर्जन घाटों का निरीक्षण किया


कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया और डीआईजी भोपाल श्री इरशाद वली ने मंगलवार को विसर्जन घाटों का निरीक्षण किया एवं संबंधित अधिकारियों एवं नगर निगम को निर्देश दिए कि घाटों पर विसर्जन के समय श्रद्धालुओं और दर्शकों की भीड़ की स्थिति नहीं बने ताकि अप्रिय घटना से बचा जा सके। सोशल डिस्टेसिंग का पालन हो इसकी व्यवस्था आयोजकों को सुनिश्चित करना होगी।  

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भोपाल श्री अविनाश लवानिया द्वारा पूर्व में जारी आदेश में दिये गये दिशा निर्देशों को यथावत रखते हुए तथा मध्यप्रदेश शासन,गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के नए निर्देशानुसार धारा 144 के तहत भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किए हैं।

झांकी आयोजन स्थल अथवा मूर्ति स्थापना स्थल पर किसी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरण, मनोरंजक कार्यकम, खेल प्रतियोगिताएँ एवं भण्डारा इत्यादि प्रतिबंधित रहेंगे। मूर्ति विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए कोविड संक्रमण के दृष्टिगत धार्मिक, सामाजिक आयोजन, चल समारोह और जुलूस निकालना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। विसर्जन के लिए सामूहिक समारोह भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

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