दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना का लाभ लें 50 हजार रूपए की सहायता का प्रावधान

दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना का लाभ लें

50 हजार रूपए की सहायता का प्रावधान



सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के अंतर्गत दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना में तकनीकी संस्थाओं में अध्ययन कर रहे छात्र-छात्राओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योजना प्रारंभ की गई है। योजना में दिव्यांग छात्र-छात्राओं को 50 हजार रूपए की राशि प्रतिवर्ष दी जाती है।


 उल्लेखनीय है कि योजना का लाभ ऐसे छात्र जो 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता की श्रेणी में हों, प्रथम वर्ष में प्रवेशित अथवा लेटरल एंट्री से द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत हों, चालू वित्तीय वर्ष में परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 8 लाख से कम हो, प्रवेशित वर्ष एवं एचएसएससी समकक्ष डिग्री लेवल हेतु अथवा एसएससी समकक्ष डिप्लोमा लेवल हेतु उत्तीर्ण वर्ष में अंतर 2 वर्ष से अधिक न हो, लाभार्थी अन्य किसी स्त्रोत से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त न कर रहा हो, लाभार्थी अध्ययन के दौरान अनुतीर्ण न हो, पात्र है। निर्धारित आवेदन पत्र में आवश्यक अभिलेखों के साथ आवेदन करना अनिवार्य है।


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